Bhopal. मध्यप्रदेश सरकार ने गौवंश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार देसी गाय पालने पर अनुदान राशि देगी। सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने के लिए सरकार 900 रुपए की राशि देगी। प्रत्येक गाय पर 900 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर मवेशी को आवारा छोड़ा जाएगा तो उसके मालिक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
26 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर
फैसले पर अमल के लिए शिवराज सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लागू करेगी। इस अध्यादेश को 26 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिलेगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान कानून के मुताबिक आवारा पशु छोड़ने पर पहली बार में 25 रुपए और इसके बाद हर पशु के हिसाब से 50 रुपए वसूले जाते हैं।
मवेशियों को आवारा छोड़ने पर जुर्माना
प्रस्तावित अध्यादेश के अनुसार अगर कोई किसी मवेशी को सार्वजनिक स्थान पर आवारा छोड़ देता है तो उस पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 एवं अधिनियम 1861 की धारा 254 में संशोधन किया है। नगर पालिका विधि 2022 को सचिव समिति ने जुर्माना बढ़ाने की सिफारिश की थी।
आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब
सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनकी वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। मध्यप्रदेश सरकार अब पशुओं को आवारा छोड़ने वाले मालिकों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है पशुओं को आवारा छोड़ने पर 1 हजार से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।