Bhopal. प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर कहा कि पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे को खनिज मंत्री बृजेंद्रप्रताप सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर प्रताड़ित कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने पांडे को बीजेपी में शामिल होने का प्रलोभन दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया जिससे बीजेपी नेता पुलिस, प्रशासन का बेजा इस्तेमाल कर पांडे को मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक प्रताड़ना दे रहे हैं।
नेताओं ने दबाव डालकर जब्त कराया पांडे का डंपर
कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पांडे के नाम पर एक डंपर वाहन है। पांडे के नाम पर डंपर क्रमांक एमपी-35 एचए 0365 है। जो पन्ना जिले के घटारी रोड की सरकारी सड़क की निर्माण कंपनी रतन बिल्डर्स बांदा, यूपी के यहां किराए पर चल रहा था, चूंकि यह कंपनी सरकारी सड़क का निर्माण कर रही है। लिहाजा, उसे निर्माण हेतु, गिट्टी सहित अन्य रोड मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह डंपर टाई क्रेशर, पन्ना से घटारी गिट्टी भरकर जा रहा था, जिसकी रायल्टी क्रमांक (ईटीपी) 2102769486 दिनांक 15 फरवरी 2022 शाम 5.21 बजे दर्ज है। जो विधिवत रूप से मध्य प्रदेश शासन के ई-खनिज पोर्टल पर आज भी देखी जा सकती है। डंपर की विधिवत ईटीपी होने के बावजूद भी ईटीपी जारी करने वाले खनिज विभाग ने ही इन नेताओं के दबाव में अवैध उत्खनन बताकर उसी दिनांक को डंपर जप्त कर लिया, जो आज भी थाना अमानगंज में खड़ा हुआ है!
पांडे के खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पांडे द्वारा जनहित में निरंतर उठाए जा रहे इन मामलों से नाराज होकर जिला कलेक्टर पन्ना ने उनके विरुद्ध धारा-40 की झूठी कार्रवाई कर उन्हें, उनके मौजूदा पद से हटा दिया। जिस प्रकरण को आधार मानकर कलेक्टर, पन्ना ने उन्हें इस पद से विमुक्त किया उसके 1 वर्ष पूर्व 11.12. 2020 को जिला न्यायालय अजयगढ़ के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार बरला ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद भी पन्ना कलेक्टर के आदेश को संभागीय संभागायुक्त सागर ने फैसले को यथावत रखा। उसके विरुद्ध पांडे ने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों ही प्रकरणों को डिस्पोज आफ कर दिया।