Guna: पेट्रोल पंप लीज आवंटन मामले में नायब तहसीलदार दोषी, होंगे बर्खास्त 

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Naveen Modi
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Guna: पेट्रोल पंप लीज आवंटन मामले में नायब तहसीलदार दोषी, होंगे बर्खास्त 

Guna: आरोन के बरखेडा हाट के इंडियन ऑयल कार्पोरेशन(Indian Oil Corporation) के पेट्रोल पंप आवंटन में नियमों का पालन नहीं हुआ है। इस मामले में नायब तहसीलदार ने सारे नियम-कायदे खूंटी पर टांगते हुए नियम विरुद्ध कार्य किए हैं। आवंटन(allotment) में कई खामियां सामने आईं हैं।  उन्होंने पांच साल की लीज की जगह 19 वर्ष 11 महीने की लीज स्वीकृत की। साथ ही  डायवर्सन बिना ही अनुमति दे दी गई जमीन का रकबा भी फीट की जगह मीटर में दिखाकर अतिरिक्त लाभ दिया गया।  इतना ही नहीं, स्टांप ड्यूटी(stamp duty) में भीअनियमितता(irregularity) बरती गई। इसमें हुई शिकायत के बाद मामले की जांच एडीएम गुना ने की। जांच में नायब तहसीलदार(Naib Tehsildar) संतोष धाकड़ दोषी पाए गए।



 बर्खास्तगी का प्रतिवेदन कमिश्नर को भेजा गया



बता दें कि आरोन पनवाड़ी वृत्त के नायब तहसीलदार संतोष धाकड़ ने पेट्रोल पंप के लिए जमीन की एनओसी देने में नियम कायदों को दरकिनार कर संबंधित को लाभ पहुंचाया गया। मार्च 2022 में जब उक्त मामला जांच के लिए एडीएम आदित्य सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस मामले में तीन बार नायब तहसीलदार को नोटिस जारी कर सुनवाई की। इस दौरान नायब तहसीलदार ने अपनी गलती भी प्रकरण में मानी है। नायब तहसीलदार ने एमपीएलआरसी की धारा 168 आपसी भूमि विनिमय की धारा का भी उल्लंघन किया है। साथ ही इस धारा के तहत कृषि भिन्ना उपयोग के लिए जमीन पांच वर्ष के लिए लीज पर दी जा सकती है, लेकिन नायब तहसीलदार ने पेट्रोल पंप के लिए 19 वर्ष 11 महीने के लिए जमीन लीज पर दे दी। एडीएम ने नायब तहसीलदार को 30 दिन की अवधि में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनका जवाब संतुष्टिजनक नहीं था।  वर्ष 2018 में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हुए संतोष धाकड़ के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो गई है।


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