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Bhopal. सागर पब्लिक स्कूल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नया विवाद स्कूल टीचर का वेतन नहीं देने और उसे प्रताड़ित करने से जुड़ा है। सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर भोपाल द्वारा म्यूजिक टीचर अनिता पठोदिया के साथ जातिसूचक दुर्व्यवहार करने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने संज्ञान लिया है। मामले में आयोग ने भोपाल कलेक्टर, एसपी समेत स्कूल शिक्षा विभाग से 14 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने मामले में एफआईआर हुई या नहीं...यदि एफआईआर हूई तो उस पर एक्शन किया लिया...जैसे बिंदुओ पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। द सूत्र से हुई बातचीत में टीचर अनिता पठोदिया ने बताया कि लगातार स्कूल मैनेजमेंट उन्हें प्रताड़ित कर रहा था और स्कूल कैंपस में मौजूद स्टॉफ क्वाटर को खाली करने का दबाव बना रहा था। कोविड की दूसरी लहर से हुई परेशानियों को लेकर जब अनिता ने इस तरह के रवैये का विरोध किया तो उसे बार बार जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया जाने लगा। जिसके बाद अनिता ने इसकी शिकायत आयोग से की। मामले में आयोग ने संज्ञान लेते हुए 3 अक्टूबर को नोटिस जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल कलेक्टर और एसपी से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
दो माह का आधा अधूरा वेतन देकर मामला निपटाने की कोशिश
म्यूजिक टीचर अनिता पठोदिया सागर पब्लिक स्कूल की रोहित नगर ब्रांच में पदस्थ थी। जिन्हें अचानक 25 अगस्त 2022 को निकाल दिया। नियमानुसार एक टीचर को जो लाभ दिए जाने थे वे नहीं मिलने पर अनिता ने स्कूल मैनेजमेंट को वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत की। जिसके बाद अनिता को 27 सितंबर को डीपीआई ने सुनवाई के लिए बुलाया गया। अनिता ने द सूत्र को बताया कि सुनवाई के दौरान अधिकारियों का रवैया इकतरफा स्कूल के पक्ष में था। अनिता ने ग्रेच्यूटी, पीएफ समेत अन्य बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी गई थी वह भी उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं 29 सितंबर को अनिता के खाते में स्कूल मैनेजमेंट ने 51 हजार ट्रांसफर कर दिए, जबकि अनिता के दो माह का वेतन 57 हजार 466 होता है। अनिता के अनुसार वह अब इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगी।
कोविडकाल में फीस वसूली को लेकर पहले ही लटक रही है तलवार
सागर पब्लिक स्कूल पर कोविडकाल में कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अतिरिक्त फीस वसूली को लेकर पहले से ही कार्रवाई की तलवार लटक रही हैै। कोर्ट की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट स्कूल प्रबंधन को पहले ही लताड़ चुका है। हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2022 को सागर ग्रुप के चेयरमेन सुधीर अग्रवाल समेत भोपाल में संचालित सागर पब्लिक स्कूल की पांचों ब्रांच के प्रिंसिपल को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस दिन कोर्ट की अवमानना के मामले में इन पर आरोप तय हो सकते हैं। जानकारों की माने तो यदि स्कूल मैनजमेंट सभी बच्चों को वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस करता है तो उसे 50 करोड़ तक का चुना लग सकता है।