देश में अब राजद्रोह कानून पर रोक, मध्यप्रदेश में 2 सालों में दर्ज हुए थे 10 केस

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Rahul Garhwal
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देश में अब राजद्रोह कानून पर रोक, मध्यप्रदेश में 2 सालों में दर्ज हुए थे 10 केस

Bhopal. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 साल पुराने इस कानून पर रोक लगा दी है। अब देश में कहीं भी राजद्रोह के केस दर्ज नहीं होंगे। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में पिछले 2 सालों में राजद्रोह के 10 मामले दर्ज किए गए हैं।



स्टेट क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो ने दी जानकारी



स्टेट क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो के मुताबिक पिछले दो सालों में मध्यप्रदेश में राजद्रोह के 10 मामले दर्ज किए गए। IPC की धारा-124 (A) के तहत 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 1 मामला दर्ज किया गया। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 7 केस दर्ज किए गए। वहीं 1 जनवरी 2022 से 10 मई 2022 तक 2 केस दर्ज किए गए। मध्यप्रदेश में राजद्रोह के 10 केस दर्ज किए गए थे।



मध्यप्रदेश में कहां-कहां दर्ज हुए राजद्रोह के केस




  • नीमच - जावद


  • बैतूल - सारणी और मुलताई

  • नर्मदापुरम - शिवपुर

  • अनूपपुर - रामनगर

  • उज्जैन - जीवाजीगंज

  • सिवनी - कुरई

  • सतना - मैहर

  • जबलपुर - हनुमानताल

  • नीमच - नीमच सिटी



  • 2014 से 2019 के बीच देशद्रोह के 326 मामले दर्ज



    2014 से 2019 के बीच देश में इस विवादित कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से केवल 6 लोगों को दोषी ठहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 326 मामलों में से सबसे ज्यादा 54 मामले असम में दर्ज किए गए थे।


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