जबलपुर. मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में 28 मार्च को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में 55 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए नई खंडपीठ बनाई गई है। न्यायमूर्ति शील नागू और एमएस भट्टी की नई खंडपीठ आरक्षण के मामले पर सुनवाई करेगी।
शासन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी SLP: मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी, क्योंकि लंबे वक्त से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जा रही थी। विशेष अनुमति याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को वरीयता के आधार पर याचिकाओं पर सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
नई खंडपीठ करेगी सुनवाई: ओबीसी आरक्षण के सभी प्रकरणों में 25 मार्च को मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस पीके कौरव ने प्रकरणों को सुनने से इनकार कर दिया था। क्योंकि जस्टिस पीके कौरव महाअधिवक्ता के रूप में हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रख चुके थे। अब नई खंडपीठ ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करेगी।