Narsinghpur, Brijesh Sharma. जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के कारनामे से तो पूरा प्रदेश परिचित है लेकिन अब नरसिंहपुर में मैथोडिस्ट चर्च के जिला प्रेसिडेंट पर मौत के बाद मामला दर्ज हुआ है। नरसिंहपुर में जब सरकारी जमीन की हेराफेरी हो रही थी तो सरकारी अमला मस्त रहा पर अब प्रशासन ने मैथोडिस्ट चर्च के मृत हुए जिला प्रेसीडेन्ट के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया है। जबलपुर की धर्मार्थ संस्था से जुड़े बिशप पीसी सिंह की करतूत की तरह नरसिंहपुर में भी लीज की डेढ़ हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन मेथाडिस्ट चर्च के जिला प्रेसीडेन्ट ने बेच दी।
राजस्व निरीक्षक राजेश ठाकुर की शिकायत पर थाना कोतवाली में मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ब्रांच के जिला प्रसीडेंट के खिलाफ पिछले 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। नजूल शाखा कलेक्टर के द्वारा हुई जांच में यह पाया गया कि मिशन कंपाउंड में 5 लाख 24 हजार 892 वर्ग फुट में से 1 लाख 74 हजार 204 वर्ग फुट यानी 4 एकड़ से ज्यादा रकबे की जमीन मैथोडिस्ट चर्च के जिला प्रसीडेन्ट के द्वारा अनाधिकृत तौर पर बेचकर लाभ कमा लिया गया। यह जमीन पट्टे पर मिली थी, जिसका नवीनीकरण 21 जनवरी 2003 को स्वीकृत किया गया था। पर पट्टे की जमीन के नवीनीकरण के पहले ही उस जमीन की खरीद फरोख्त हो गई।
यह जमीन जबलपुर के आर के वार्ड नामक व्यक्ति ने खरीदी थी, जिसकी मौत हो चुकी है। मृत्यु के बाद इस जमीन का नामांतरण उसकी पत्नी उमा वार्ड , पुत्र रतन वार्ड जबलपुर के नाम हो गया।
जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि जिस दिनांक को बैनामा रजिस्टर्ड किया गया, उस दिनांक तक जमीन शासनाधीन थी इसलिए वह खरीद-फरोख्त अपराधिक प्रकृति की है। पुलिस ने फिलहाल मैथोडिस्ट चर्च के मृत पदाधिकारी के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण कायम कर उसे जांच में लिया है।
क्रेता विक्रेता दोनों की हो चुकी मौत
इस प्रकरण में क्रेता और विक्रेता दोनों इस दुनिया में नहीं है पर 1998 के रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर जिला प्रशासन ने मृत जिला प्रेसिडेंट के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है पर मिशन कंपाउंड की यही जमीन मई 2022 में एक टेलीकॉम कंपनी के नाम बेच दी गई परंतु इस मामले में प्रशासन बगले झांक रहा है, और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला पा रहा है।