जबलपुर DM का फरमान: किरायेदार और नौकर की जानकारी थाने में देना जरूरी, पढ़ें- पूरी गाइडलाइन

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जबलपुर DM का फरमान: किरायेदार और नौकर की जानकारी थाने में देना जरूरी, पढ़ें- पूरी गाइडलाइन

जबलपुर (Jabalpur) कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोकहित एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आदेश जारी किया है। जिले में स्थित सभी होटलों, लॉज और धर्मशालाओं में ठहरने वाले लोगों की सूचना हर दिन संबंधित पुलिस थाने में मालिकों को देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि मालिकों को होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले हर व्यक्ति से पहचान पत्र लेना होगा। उनकी सूची हर दिन संबंधित पुलिस थाने को देना होगी।

नौकरों की सूचना भी देना होगी

आदेश में घरेलू एवं व्यावसायिक नौकरों को रखने की सूचना भी पुलिस थाने में देना जरूरी कर दिया है। पुलिस को सूचना देने के बाद ही घरेलू एवं व्यावसायिक नौकरों को रखा जा सकेगा। पेईंग गेस्ट या किरायेदार रखने के पहले मकान मालिक को इसकी सूचना पुलिस को देना होगी। पुलिस को सूचना देने के बाद ही पेईंग गेस्ट को रखा जा सकेगा। जो पहले से रखे हुए हैं उसकी सूचना भी पुलिस थाने में देनी होगी।

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

जिले की पूरी राजस्व सीमा में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप जैसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर नजर रहेगी। इन प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक नफरत, आपत्तिजनक और उत्तेजित करने वाले फोटो, वीडियो एवं मैसेज पोस्ट करने, फारवर्ड करने, लाइक करने, कमेंट्स करने पर रोक लगाई है।

पशुओं को सड़कों पर न छोड़ने की हिदायत

संबंधित अधिकारियों को सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में पशुपालकों को अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोडऩे की हिदायत भी दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में लागू हो गया है और आगामी दो माह तक यह प्रभावी रहेगा।

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