गुना में PM आवास योजना में भ्रष्टाचार, पंचायत सचिव ने ली रिश्वत, मामला दर्ज

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Vijay Choudhary
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गुना में PM आवास योजना में भ्रष्टाचार, पंचायत सचिव ने ली रिश्वत, मामला दर्ज

नवीन मोदी, GUNA. गुना में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास की किश्तों में लेनदेन चल रहा है, सीएम ने आवास में पारदर्शिता बरतने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए है, इसके बाद भी भ्रष्टाचार जारी है, जिनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही मामला राधौगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत उकावद से सामने आया है। यहां पंचायत सचिव ने हितग्राही से आवास योजना के नाम पर पैसों की मांग की है। और पहले से बने मकान को पीएम आवास पोर्टल पर अपलोड किया है। कई लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस के सामने सबूत पेश किए हैं। सबूतों के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी है।





13 जून को की थी पैसों की मांग,फोन रिकॉर्डिंग से खुलासा





रामेश्वर मीना प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ जिला गुना ने दस्तावेजों के आधार पर पुलिस को बताया कि ग्राम पंचायत उकावद के सचिव सुन्दर प्रजापति ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण की दूसरू किश्त के जियोटेग के लिए 13 जून 2022 को पैसों की मांग की। जिसका आडियो रिकार्डिंग 22 जून 2022 को पैन ड्राईव में मिला। इस आडियो रिकार्डिंग की जांच संबंधित पीसीओ और बीसी प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के संयुक्त से कराई गई, जांच में संबंधित सचिव के खिलाफ की गईं शिकायत (रिकार्डिंग) सही पाई गई। पहली जांच में ही सचिव दोषी पाया है। 





सचिव ने पहले से बने मकान का किया जिओटेग





जांच के मुताबिक कॉलम बीम और दीवार 6-6 फिट तक पुराने बने हुए आवास का फोटो प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर अपलोड किया है। जियोटेगिंग का काम पंचायत सचिव मे खद नहीं किया बल्कि दूसरे व्यक्ति को भेजकर कराया है।





सचिव ने अपने काम में बरती लापरवाही 





सचिव ने सरकार के सौंपे गए पदीय दायित्वों और कर्तव्यों में उदासीनता बरती है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त देने के एवज में सचिव ने हितग्राही से 5000/- रूपये की रिश्वत की मांग की। इसके बाद 2 हजार रूपये सचिव के खाते में पाए गए हैं। जिओटेग भी पहले से बने आवास पर किया गया।





मोबाइल के माध्यम से पैसे कराए ट्रांसफर





शिकायतकर्ता ने 08 अगस्त 2022 को उक्त सचिव के मोबाईल पर फोन पे के माध्यम से 2000/- रूपये ट्रांसफर किये हैं। जिसके लेन देने की स्लिप (डिटेल) में लगाई गई है। सचिव के खिलाफ शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट में पंचायत सचिव की संलिप्तता पाई गई है। दोषी सचिव सुंदर प्रजापति के खिलाप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13, 7(ग) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।





सबूतों के आधार पर सचिव के खिलाफ केस दर्ज





ग्राम पंचायत उकावद के सचिव सुंदर प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में आवेदन मधुसूदनगढ थाने में पेश किया गया। जो अपराध धारा 13, 7(ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय होना पाया गया। सचिव के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।



 



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