भोपाल. प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) ने 3 नवंबर को एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में चार साल के दौरान तीन साल तक एक ही जगह पर पोस्टेड पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों (Police Department) के ट्रांसफर (Transfer) होंगे। इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें ASP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या समकक्ष स्तर के अधिकारी इस दायरे में आएंगे।
थानों में खाली पदों के भरने के निर्देश
आदेश के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने 26 अक्टूबर 2021 को एक पत्र लिखकर आगामी पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराने के लिए ये निर्देश दिए थे। इसके अलावा कमीशन ने निर्देश दिए थे कि थानों में खाली पदों का भरा जाना जरुरी है। इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल के माध्यम से थानों में खाली पदों की पूर्ति की जाए।
8 नवंबर तक प्रस्ताव भेजना जरुरी
पुलिस मुख्यालय (PHQ) के भेजे गए पत्र में सभी SP को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से सब इंस्पेक्टर (SI), इंस्पेक्टर या DSP स्तर का कोई अधिकारी इस दायरे में ना आता हो और यदि ऐसे अधिकारी पदस्थ हैं तो उनके ट्रांसफर के प्रस्ताव भेजकर उनकी जगह अन्य लोगों की पदस्थापना के बारे में भी प्रस्ताव भेजे जाए। पुलिस मुख्यालय तक यह जानकारी 8 नवंबर तक भेजी जानी जरूरी है।