भोपाल. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह (Former Chief Minister and Rajya Sabha member Digvijay Singh) के खिलाफ भोपाल (Bhopal) पुलिस ने एफआईआर दर्ज (FIR registered) की है। श्यामला हिल्स पुलिस (Shyamala Hills Police) ने धारा 353 और 188 की कार्रवाई की है। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री निवास (Chief Minister's residence) पर अपने समर्थकों और किसानों के साथ जाने का प्रयास करने और पुलिस के रोकने पर धरना देने की वजह से कोरोना गाइडलाइन (Corona Guidelines) का उल्लंघन हुआ है। इसलिए एफआईआर में उनके अलावा अन्य लोगों पर यही कार्रवाई की गई है। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) भी शामिल हुए थे, लेकिन उन पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया।
यह है पूरा मामला : दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को भोपाल, राजगढ़, विदिशा और गुना जिले में टेम, पार्वती और सुठालिया सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत डूब में आ रहे क्षेत्रों के किसानों तथा पीड़़ितों की मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) से मिलने का समय मांगा था। समय मिलने के बाद निरस्त होने पर वे किसानों व समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री निवास के लिए निकले थे। इस दौरान उनके साथ काफी भीड़ हो गई थी। पुलिस ने जब उन्हें सीएम हाउस जाने से रोका था तो उन्होंने वहीं धरना भी शुरू कर दिया था जिसे कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन मानते हुए दिग्विजय सिंह और अन्य के खिलाफ धारा 388 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसलिए हुई FIR: दिग्विजय सिंह के सीएम से मिलने का घटनाक्रम 21 जनवरी को सुबह ग्यारह बजे से शुरू हुआ था। मगर पुलिस ने उन्हें उनके श्यामला हिल्स स्थित सरकारी आवास से कुछ दूरी पर ही रोक लिया। उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस में नहीं होने की जानकारी दी गई। दिग्विजय सिंह कार से उतरकर समर्थकों और किसानों की भीड़ के साथ पैदल ही आगे की तरफ बढ़े तो बैरिकेटिंग से आगे उन्हें नहीं जाने दिया गया था। दिग्विजय सिंह और उनके साथ लोगों ने धरना शुरू कर दिया तो मुख्यमंत्री चौहान का समय मिलने पर समाप्त हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद रात को दिग्विजय सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई।