JABALPUR:आरक्षित वर्ग के आरक्षकों को दी जाए मनपसंद पदस्थापना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो परिपालन- हाईकोर्ट 

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Rajeev Upadhyay
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JABALPUR:आरक्षित वर्ग के आरक्षकों को दी जाए मनपसंद पदस्थापना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो परिपालन- हाईकोर्ट 

Jabalpur. 2017-18 में हुई पुलिस भर्ती के दौरान आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों मनपसंद पदस्थापना न दिए जाने पर दायर याचिका का मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। अदालत ने डीजीपी और एडीजीपी पदस्थापना को आदेश दिए हैं कि सभी आरक्षित वर्ग के याचिकाकर्ताओं को 60 दिन के अंदर उनकी पसंद के आधार पर जिला पुलिस बल या अन्य सेल में पदस्थापना दी जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और रामभजन लोधी ने पैरवी की। 





ये था मामला




दरअसल 2017-18 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती के दौरान ओबीसी वर्ग के मैरिट में आए अभ्यर्थियों का अनारक्षित वर्ग में चयन कर दिया गया और उनसे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को जिला पुलिस बल, क्राइम ब्रांच में पदस्थापना दे दी गई जबकि याचिकाकर्ताओं को एसएएफ बटालियन में पदस्थापना दे दी गई थी। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस मामले में इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दलील दी थी।


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