Bhopal. राज्य निर्वाचन आयोग की एक गाइडलाइन से राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। आयोग ने प्रचार को लेकर प्रत्याशी महापौर और उम्मीदवार पार्षदों को चेताते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों को पार्षद उम्मीदवार की प्रचार सामग्री में महापौर का प्रचार करना महंगा पड़ सकता है।
गाइडलाइन के अनुसार पार्षद की प्रचार सामग्री में महापौर का फोटो होने पर प्रचार सामग्री का आधा खर्चा पार्षद और आधा महापौर प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा। इसमें पोस्टर से लेकर प्रचार वाहन भी शामिल है। अगर किसी भी प्रचार सामग्री पर पार्षद सहित महापौर प्रत्याशी की फोटो लगाई जाती है तो उसका असर उम्मीदवार पार्षद और प्रत्याशी महापौर दोनों की जेब पर पड़ेगा।
लागू गाइडलाइन के अनुसार प्रचार करने वाली सामग्री पर व्यय-निगरानी दल की कड़ी नजर रहेगी। ये दल उन सभी चीजों पर अपनी नजर रखेगा जिससे प्रचार किया जा रहा है और अनियमित्ता पाए जाने पर आधी राशि उम्मीदवार पार्षद और बाकी आधी राशि प्रत्याशी महापौर के खाते में जोड़ दी जाएगी।