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Jabalpur. जबलपुर हाईकोर्ट ने गर्भपात की इजाजत मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता के मामले में सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है कि पीड़िता का गर्भपात क्लीनिकली संभव है या नहीं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया था जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंचन पांडे और मनीष मेश्राम ने दलीलें प्रस्तुत कीं। जिसमें अदालत ने गंभीरता दिखाते हुए रिपोर्ट तलब की है।
अदालत के निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेज के डीन चिकित्सकों की 3 सदस्यीय टीम गठित करेंगे, जिसमें महिला व शिशु रोग विशेषज्ञ, एचओडी और रेडियोलॉजिस्ट को रखा गया है। जो विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रिया को अपनाते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता का सुरक्षित गर्भपात संभव है या नहीं।