Jabalpur. हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि वे 4 दिनों में ग्राम पंचायत मझगवां के सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना कराएं। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने याचिकाकर्ता को भी आदेश दिया कि वह तत्काल इस आदेश की प्रति निर्वाचन अधिकारी को सौंपे ताकि उसका पालन हो सके। इन चुनावों में यह अपनी तरह का पहला मामला है। हाईकोर्ट में यह याचिका ग्राम पंचायत मझगवां की सरपंच पद की प्रत्याशी शशि यादव ने दायर की थी जिस पर अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा।
1 वोट से हुआ जीत-हार का फैसला
याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि उन्होंने 3 जून को सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था। चुनाव मैदान में 6 प्रत्याशी थे, मतदान 25 जून को हुआ और उसी शाम मतगणना भी हुई। रात 10 बजे पीठासीन अधिकारी ने मौखिक तौर पर बताया कि याचिकाकर्ता को 327 वोट मिले हैं जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी रंगोली रजक को 328 वोट मिले हैं।
आवेदन के बावजूद नहीं की दोबारा वोटों की गिनती
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में बताया गया कि उन्होंने तुरंत रात में ही पीठासीन अधिकारी और अगले दिन निर्वाचन अधिकारी समेत चुनाव आयोग को भी पुनर्मतगणना का आवेदन सौंपा। लेकिन पुनर्मतगणना न होने पर अदालत का रुख किया।
14 जुलाई को होनी है परिणामों की घोषणा
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि उम्मीदवार मतगणना के दिन ही आवेदन करता है तो मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम की धारा 77(2) सहपठित नियम 80(1) के तहत हाईकोर्ट को पुनर्मतगणना के आदेश का अधिकार है। जिस पर कोर्ट ने यह फौरी आदेश दिया।