Jabalpur. टेम्परेरी फायर एनओसी न होने तथा मध्यप्रदेश उपचर्या गृह एवं रुजोपचार सबंधी स्थापनाएं अधिनियम के मापदंडों को पूरा न करने के कारण जबलपुर शहर के तीन निजी अस्पतालों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है । जारी आदेश में इन अस्पतालों के प्रबंधन को नये मरीजों को भर्ती न करने तथा वर्तमान में भर्ती मरीजों को समुचित उपचार के बाद डिस्चार्ज करने के निर्देश दिये गये हैं । निर्देश का पालन नहीं करने पर अब उक्त अस्पतालों पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब तक 34 पर गिर चुकी है कार्रवाई की गाज
जिन निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किये गये हैंए उनमें एम आर.4 विजय नगर स्थित शिव सागर हॉस्पिटलए आईटीआई कटंगी रोड बजरंग नगर स्थित बाला जी हॉस्पिटल एवं एम आर.4 विजय नगर स्थित श्री साईं हॉस्पिटल शामिल हैं । बता दें कि इन अस्पतालों द्वारा नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए नियमों की अवहेलना की जा रही थी और बार-बार ताकीद दिए जाने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन कोई कदम भी नहीं उठा रहे थे।
सीएमएचओ ने बताया कि अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 34 निजी अस्पतालों पर पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्रवाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बाकी निजी अस्पतालों को भी टेंपरेरी फायर एनओसी लेने मोहलत दी जा चुकी है। उसके बाद भी नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जा सकती है।
जबलपुर के चंडाल भाटा क्षेत्र में स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण अग्निकांड हुआ था। जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।