बैतूल. मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) के रिश्तेदार (Relative) पर अवैध खुदाई (illigal Minning) करने के लिए 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मंत्री के रिश्तेदार ने स्वीकृत जगह के बजाय दूसरी जगह पर पत्थर निकाले थे। मामला 2019 से कलेक्टर कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला 7 अक्टूबर को आया।
जो जगह अलॉट थी, दूसरी जगह खुदाई कर ली
जिला खनिज अधिकारी (District Mining Officer) ज्ञानेश्वर तिवारी के मुताबिक, हरदा (Harda) के जिनवानिया गांव के रहने वाले तेजबहादुर शाह को बैतूल (Betul) के हर्रई गांव में खुदाई के लिए भूमि आवंटित (Allotted) की गई थी। स्वीकृत भूमि लीज भूमि खसरा नंबर 69/10, 77, 78 (कुल रकबा 1.284 हेक्टेयर) है। इसके बावजूद खसरा नं. 72 से अवैध रूप से (Illegal) खुदाई कर 67,500 घन मीटर पत्थर निकाल लिया गया। 6 फरवरी 2019 को क्रशर पर छापा डाला गया। इसके बाद मामले को कलेक्टर कोर्ट में पेश किया गया। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत जितनी रॉयल्टी होती है, उसका 30 गुना यानी 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
यह है मामला
6 फरवरी 2019 को हर्रई गांव में खनिज और राजस्व (Mining and Revenue) टीम ने क्रशर पर छापा मारा था। इसमें आदिवासी महिला सुगरती बाई की जमीन पर अवैध खुदाई करना पाया। यह उत्खनन क्रशर से डेढ़ किमी दूर था। टीम ने केस बनाकर कलेक्टर कोर्ट में पेश किया। मामले में तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी ओपी बघेल, खनिज निरीक्षक अभिषेक पटेल, पटवारी समीर सरसौदे और आरआई उत्तम परधे गवाह के तौर पर पेश हुए थे।