हरीश दिवेकर, Bhopal. अब हेलमेट लगाए बगैर दोपहिया वाहन पर निकलोगे तो सीधा 1 हजार रुपए का फटका लगेगा। इसी तरह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 10 हजार रुपए की चपत लगेगी। जी हां, सरकार अब ट्रांसपोर्ट रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर सख्त होने जा रही है। इसके लिए नियमों में बदलाव कर जुर्माना राशि को दोगुना किया जा रहा है जिससे लोग सड़क पर यातायात नियमों का पालन जेब कटने के डर से करें।
दोगुना होगा जुर्माना
प्रस्ताव के अनुसार नशे में वाहन चलाने पर 20 हजार, प्रदूषण फैलाने पर 5 हजार, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 2 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा यदि आप सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं या आपकी गाड़ी चलाते हुए नाबालिक बच्चे सड़क पर निकलते हैं तो आपको 5 हजार से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।
परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ते रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों को देखते हुए सरकार अब रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करवाने के लिए अब और अधिक सख्ती बरतने जा रही है। परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही इसे कैबिनेट में लाकर मंजूर किया जाएगा। मध्यप्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग-अलग तरीके से जुर्माना वसूलती है। मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र सरकार के 72 और राज्य सरकार के 49 नियम शामिल हैं। परिवहन विभाग के अफसरों का कहना है कि कैबिनेट की सब कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्थानीय चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा।