JABALPUR: बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर बनाई सड़क, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दो माह के भीतर मुआवजा देने दिए निर्देश

author-image
Rajeev Upadhyay
एडिट
New Update
JABALPUR: बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर बनाई सड़क, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दो माह के भीतर मुआवजा देने दिए निर्देश

Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निजी जमीन पर बिना अधिग्रहण सड़क बनाए जाने के मामले में जिला प्रशासन को फटकार लगाई है। अदालत ने कटनी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार मामले की जांच कर जमीन के बदले उचित मुआवजा तय कर भुगतान किया जाए। इसके लिए अदालत ने दो माह का समय भी दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने याचिका की सुनवाई कर यह फैसला सुनाया है। 









3 लोगों ने लगाई थी याचिका







दरअसल कटनी के बड़खेरा नीमखेड़ा निवासी चम्मूलाल कुशवाहा, जीना काछी और संतोष कुशवाहा ने यह याचिका लगाई थी जिस पर अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन ने अदालत में पैरवी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि जब जमीन पर सड़क बन जाने के बाद उन्होंने एसडीएम को मुआवजे के लिए आवेदन दिया गया तो उन्हें अन्य सरकारी जमीन देने का वादा किया गया। जिस पर उन्होंने उक्त सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करा लिया था। लेकिन बाद में प्रशासन ने उनके निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया था।



मध्यप्रदेश हाईकोर्ट Jabalpur News Jabalpur High Court Katni collector याचिका मुआवज़ा बड़खेरा नीमखेड़ा दो माह के भीतर कटनी कलेक्टर