दमोह के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी और पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह परिहार की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी इसके खिलाफ देवेंद्र चौरसिया के परिजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मप्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए
देवेंद्र चौरसिया के बेटे ने दायर की थी याचिका
मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि विधायक पति गोविंद सिंह को पुराने सभी मामलों में जमानत मिली हुई और ये जमानत याचिका खारिज की जाए। सोमेश चौरसिया की तरफ से वकील वरूण ठाकुर ने दायर की थी जिसपर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया
पुलिस की भूमिका की जांच की मांग
पैरवी के दौरान वकील वरूण ठाकुर ने कोर्ट से कहा कि गोविंद सिंह पहले से दोहरे हत्याकांड में सजायफ्ता है और पहले से जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा कि कोर्ट ने गोविंद सिंह को आरोपी बनाया था जिसके बाद वो फरार हो गया था। पुलिस गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। इस मामले में वकील ने पुलिस की भूमिका की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाए जाने की भी मांग की।