Satna. सतना जिले के पंचायतों के चुनाव के लिए ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच पद, जनपद निर्वाचन क्षेत्र (District Constituency) एवं अध्यक्ष और जिला पंचायत (District Panchayat) के निर्वाचन क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes) के आरक्षण की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा (Satna Collector Anurag Verma) की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण किया गया। इस मौके पर एसडीएम सिटी सुरेश जादव, परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा उपस्थित थे। इसके साथ जिले की 8 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद भी आरक्षित कर दिए गए।
कलेक्टर अनुराग वर्मा के अनुसार जनपद मुख्यालय पर उचेहरा, सोहावल, रामनगर, मझगवां और अमरपाटन में पंच, सरपंच के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संबंधित जनपद पंचायत के सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इसी प्रकार जनपद मैहर में पटवारी हॉल तथा जनपद रामपुर बाघेलान में पंच और सरपंचों के आरक्षण की कार्यवाही तहसील भवन में हुई।
नियम 1944 के नियम-5 के तहत हुई कार्यवाही
इसी तरह मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण) नियम 1944 के नियम-5 के तहत सतना नगर निगम सहित जिले की 10 नगर परिषदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं का आरक्षण किया गया। नगर पालिक निगम सतना, नगर परिषद कोठी, नगर परिषद अमरपाटन, उचेहरा, न्यू रामनगर, बिरसिंहपुर, जैतवारा, चित्रकूट, रामपुर बघेलान, नगर परिषद कोटर में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की गई।
सतना जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण इस प्रकार है-
1. अनुसूचित जाति-वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 5, 25 (इनमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए वार्ड क्रमांक- 5, 25, 2)
2. अनुसूचित जनजाति-वार्ड क्रमांक 24, 7, 13, 17 (इनमें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए वार्ड क्रमांक 13, 24)
3. अन्य पिछड़ा वर्ग-वार्ड क्रमांक 4, 12, 19, 21 (इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वार्ड क्रमांक 4, 19)
4. अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड क्रमांक 6, 10, 14, 16, 22, 26
5. शेष अनारक्षित वार्ड हैं।
- जनपद पंचायत अध्यक्ष रामनगर-अनुसूचित जाति के लिए
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत होगी प्रक्रिया
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वार्डों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं का आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से लाट निकालकर किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र के जनसामान्य संबंधित निकाय की आरक्षण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।