BHOPAL. मध्यप्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। प्रमुख सचिव ने नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी नगर पालिक निगम के आयुक्तों और नगर पालिका, नगर परिषदों के CMO को सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, भंडारण करने, बेचने और उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। टास्कफोर्स से भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की वजह से जो उद्योग प्रभावित होंगे उन्हें सब्सिडी और इंसेटिंव प्रदान किया जाएगा।
ये है नियम
प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के जरिए मध्यप्रदेश में प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनने वाले सामान 1 जुलाई से प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों में बताया गया है कि इन वस्तुओं को बनाना और बेचना, इस्तेमाल करना भी प्रतिबंधित होगा।
इन सामग्रियों पर प्रतिबंध
- प्लॉस्टिक स्टिक सहित ईयर बड