BHOPAL : मध्यप्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, अगर ये सामग्रियां बेचीं तो होगी सख्त कार्रवाई

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The Sootr CG
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BHOPAL : मध्यप्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, अगर ये सामग्रियां बेचीं तो होगी सख्त कार्रवाई

BHOPAL. मध्यप्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। प्रमुख सचिव ने नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी नगर पालिक निगम के आयुक्तों और नगर पालिका, नगर परिषदों के CMO को सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, भंडारण करने, बेचने और उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। टास्कफोर्स से भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की वजह से जो उद्योग प्रभावित होंगे उन्हें सब्सिडी और इंसेटिंव प्रदान किया जाएगा।





ये है नियम





प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के जरिए मध्यप्रदेश में प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनने वाले सामान 1 जुलाई से प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों में बताया गया है कि इन वस्तुओं को बनाना और बेचना, इस्तेमाल करना भी प्रतिबंधित होगा।





इन सामग्रियों पर प्रतिबंध







  • प्लॉस्टिक स्टिक सहित ईयर बड



  • बैलून में उपयोग होने वाले प्लॉस्टिक स्टिक


  • प्लास्टिक के झंडे


  • कैंडी स्टिक


  • आईस्क्रीम स्टिक


  • सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल


  • प्लॉस्टिक और थर्मोकोल की प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क और चम्मच


  • चाकू स्ट्रॉ और ट्रे


  • स्वीट बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म


  • प्लॉस्टिक स्टीकर्स और 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी के बैनर




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