संजय गुप्ता,INDORE. पीएमटी (PMT) व्यापम घोटाले (Vyapam scam) में विशेष कोर्ट ने पांच और आरोपियों को सजा सुनाई है। अभी तक 15 आरोपियों को सजा हो चुकी है। आठ केस में अभी भी 50 आरोपियों की सुनवाई जारी है। दरअसल व्यापम के सबसे चर्चित और बदनाम पीएमटी घोटाले में पीएमटी पास करने वाले छात्र और उनकी जगह परीक्षा देने वाले साल्वर्स, इस पूरे कांड के मिडिलमैन को सजा देने का एक और फैसला 30 जुलाई को सुनाया गया। इसमें विशेष न्यायाधीश सीबीआई (Judge CBI) ने पांच आरोपियों को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
सजा पाने वाले छात्र में ये शामिल
इस व्यापम घोटाले में सजा पाने वाले छात्र सत्यपाल (Satyapal) और इसकी जगह परीक्षा देने वाला साल्वर शैलेंद्र कुमार (Salwar Shailendra Kumar), छात्र रविंद्र दुलावत और इसकी जगह परीक्षा देने वाला आशीष उत्तम, मिडिलमैन व रविंद्र का भाई संजय दुलावत शामिल है। जबकि एक आरोपी श्यामवीर सिंह का निधन हो चुका है और वहीं आरोपी रामप्रिय को दोषमुक्त किया गया है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रंजन शर्मा ने तर्क रखे।
70 गवाहों के बयान के आधार पर हुई सजा
रंजन शर्मा बताया कि 70 गवाहों के बयान और सीबीआई की जांच के बाद साल 2009 की पीएमटी घोटाले में यह सजा सुनाई गई है। अभी तक 6 केस में करीब 15 आरोपियों का फैसला आ चुका है। इसमें दो बाल न्यायालय में चले थे। अभी आठ केस और जारी है, जिसमें करीब 50 आरोपी है। उम्मीद है कि दो साल में इन सभी का फैसला आ जाएगा। यह सभी छात्र, साल्वर और मिडिलमैन (Salver and Middleman)ही है।