Jabalpur. जिला उपभोक्ता फोरम में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए बेंच ने परिवादी के हक में फैसला सुनाया है। मामला जबलपुर से दिल्ली की विमानसेवा से जुड़ा है। जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम की बेंच नंबर 2 के अध्यक्ष के के त्रिपाठी और सदस्य अर्चना शुक्ला व योमेश अग्रवाल ने स्पाइसजेट प्राइवेट कंपनी पर न केवल 67 हजार 74 रुपए का जुर्माना लगाया है बल्कि परिवादी को मानसिक प्रताड़ना के लिए 30 हजार व वाद व्यय के लिए 5 हजार रुपए की राशि अलग से अदा करने कहा है। सभी राशियों का भुगतान दो माह के अंदर करने की मोहलत दी गई है।
2015 का है मामला
दरअसल संजीवनी नगर निवासी नीरजा श्रीवास्तव ने फोरम में अक्टूबर 2015 में परिवाद पेश किया था, जिसके अनुसार उनके बेटे जो कि न्यूयाॅर्क में आर्किटेक्ट है ने मुंबई से न्यूयाॅर्क के लिए टिकट बुक कराया था, वहीं मुंबई पहुंचने के लिए उसने जबलपुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में टिकिट बुक की थी। लेकिन दिल्ली पहुंचने में देरी की वजह से उसकी न्यूयाॅर्क की फ्लाइट छूट गई थी। जिससे उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
यात्रा में देरी की सूचना समय पर न देना है सेवा में कमी
फोरम ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। ऐसे में यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट या अलग-अलग फ्लाइट के जरिए गंतव्य तक पहुंचते हैं। एक यात्रा में देरी अगली यात्रा को प्रभावित करती है। ऐसे में यात्रा में देरी और यात्री को समय पर सूचित न करना सेवा में कर्मी के अंतर्गत आता है। ऐसे में कंपनी को यात्रियों को अलग से हर्जाना देना चाहिए या उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अलग से टिकट मुहैया कराना चाहिए।