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मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आ गया है....मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे..सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए... सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से ज्यादा नहीं होगा..प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फैसले को ओबीसी वर्ग की जीत बताया है... वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है...
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