INDORE : टीआई पहली पत्नी ने ली आपत्ति तो तीसरी पत्नी की जमानत याचिका हो गई खारिज

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The Sootr CG
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INDORE : टीआई पहली पत्नी ने ली आपत्ति तो तीसरी पत्नी की जमानत याचिका हो गई खारिज

INDORE. पुलिस कंट्रोल रूम में ही एएसआई रंजना खांडे को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारकर जान देन वाले टीआई हाकम सिंह पवार केस में आरोपी उनकी तीसरी पत्नी रेश्मा उर्फ जागृति की जमानत याचिका खारिज हो गई। ये जमानत याचिका उनकी पहली पत्नी लीलवती द्वारा ली गई आपत्ति के आधार पर खारिज हुई है। रेशमा पर केस भी पहली पत्नी और टीआई के अन्य परिजनों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ही हुई थी। जब कोर्ट मे सुनवाई हुई तो शिकायत करने वाली पत्नी ने इस पर आपत्ति ली और कहा कि वो उन्हें ब्लैकमेल करती थी, इसलिए जमानत नहीं होना चाहिए।





पुलिस की ओर से भी ली गई आपत्ति





पुलिस ने भी रेशमा को कानून की जानकर सहित चुस्त, चालक महिला बताकर जमानत पर आपत्ति ली। साथ ही कहा कि वो गवाहों को डराने, धमकाने जैसा काम कर सकती है। जमानत मिलने पर रेशमा फरार आरोपी गोविंद की गिरफ्तारी नहीं होने देगी। कोर्ट ने इन सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि रेश्मा ने एएसआई रंजना खांडे की जमानत के आधार पर ही समानता की बात कहते हुए खुद के लिए भी जमानत मांगी थी। इस मामले में तीसरे आरोपी गोविंद अभी भी फरार है, पुलिस ने उस पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है।



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