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योगेश राठौर, INDORE. चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में लिए गए फैसलों पर गुरुवार को मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन और कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने कर सलाहकारों और व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें बदलने वाले नियमों को लेकर विशेषज्ञ सीए सुनील पी जैन ने जानकारी दी। ये सभी फैसले 18 जुलाई से लागू होंगे। इसमें मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया, सीटीपीए के अध्यक्ष केदार हेड़ा के साथ अशोक गौर, अमर माहेश्वरी, हेमंत शाह, राकेश राखेचा, देवेंद्र जैन, अरुण माहेश्वरी, सुभाष बाफना, राजेश जैन, संतोष मोलासरिय और अनिल जैन मौजूद थे। सभी ने माना कि टैक्स स्लैब बदलने से महंगाई बढ़ेगी।
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GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष
- एलईडी लैंप इत्यादि पर जीएसटी 12 से 18 प्रतिशत
विभिन्न छूटों में कमी
- बैंक द्वारा चेक जारी करने के चार्जेस पर जीएसटी
अन्य बदलाव और स्पष्टीकरण
- इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहे बैटरी न लगी हो तो भी रियायती दर से 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा
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