INDORE : बढ़ेगी महंगाई, मकान जीएसटी में रजिस्टर्ड कंपनी को किराए पर दिया तो इस पर भी लगेगा टैक्स

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The Sootr CG
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INDORE : बढ़ेगी महंगाई, मकान जीएसटी में रजिस्टर्ड कंपनी को किराए पर दिया तो इस पर भी लगेगा टैक्स

योगेश राठौर, INDORE. चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में लिए गए फैसलों पर गुरुवार को मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन और कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने कर सलाहकारों और व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें बदलने वाले नियमों को लेकर विशेषज्ञ सीए सुनील पी जैन ने जानकारी दी। ये सभी फैसले 18 जुलाई से लागू होंगे। इसमें मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया, सीटीपीए के अध्यक्ष केदार हेड़ा के साथ अशोक गौर, अमर माहेश्वरी, हेमंत शाह, राकेश राखेचा, देवेंद्र जैन, अरुण माहेश्वरी, सुभाष बाफना, राजेश जैन, संतोष मोलासरिय और अनिल जैन मौजूद थे। सभी ने माना कि टैक्स स्लैब बदलने से महंगाई बढ़ेगी।



GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष




  • एलईडी लैंप इत्यादि पर जीएसटी 12 से 18 प्रतिशत


  • सोलर वॉटर हीटर तैयार चमड़े पर जीएसटी 5 से 12 प्रतिशत

  • रोड, ब्रिज, मेट्रो और सरकार, स्थानीय निकाय के लिए नहर, डैम, शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल इत्यादि बनाने के वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर जीएसटी की दर 12 से 18 प्रतिशत

  • रोपवे से परिवहन 18 से कम कर के 5 प्रतिशत

  • प्री पैक्ड, प्री लेवल वस्तुएं भी 5 फीसदी GST के दायरे में आएंगी। इसमें खाद्यान, दही, लस्सी, छाछ जैसी वस्तुएं शामिल होंगी, स्थिति नोटिफिकेशन के बाद क्लीयर होगी



  • विभिन्न छूटों में कमी




    • बैंक द्वारा चेक जारी करने के चार्जेस पर जीएसटी


  • जिन वस्तुओं पर जीएसटी लगता है जैसे कि कॉटन, गुड़, खोपरा, मसाले उनकी वेयरहाउसिंग कर के दायरे में

  • रहने का मकान अगर किसी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यवसाई को किराए पर दिया तो किराया राशि पर जीएसटी

  • होटल, धर्मशाला इत्यादि में एक हजार रुपए प्रतिदिन तक के किराए पर जीएसटी 12 प्रतिशत

  • अस्पताल में आईसीयू को छोड़कर कमरे का किराया पांच हजार प्रति दिन से अधिक होने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी



  • अन्य बदलाव और स्पष्टीकरण




    • इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहे बैटरी न लगी हो तो भी रियायती दर से 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा


  • डेवलप्ड लैंड के ऊपर जीएसटी का दायित्व नहीं आएगा परंतु डेवलपर जिसमें जमीन मालिक को सेवा दी है वह कर के दायरे में हैं


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