JABALPUR:चुनाव लड़ने से अयोग्य ही रहेगा पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष, पूर्व में निरस्त किए गए आदेश को अदालत ने किया बहाल

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Rajeev Upadhyay
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JABALPUR:चुनाव लड़ने से अयोग्य ही रहेगा पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष, पूर्व में निरस्त किए गए आदेश को अदालत ने किया बहाल

Jabalpur. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पन्ना के अजयगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया था। सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा ने आदेश खारिज करते हुए मामले को मेरिट पर सुनने के लिए एकलपीठ को वापस भेजा है। 





सीएमओ समेत अन्य कर्मियों से मारपीट के लगे थे आरोप




दरअसल अजयगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पांडे पर सीएमओ और अन्य शासकीय कर्मियों को धमकाने और मारपीट के आरोप लगे थे। पन्ना कलेक्टर और सागर कमिश्नर ने पांडे को पद से हटाते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। पांडे ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया था कि मामले में पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कोई जांच नहीं की गई और कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश को शून्य कर दिया। 





सरकार ने डबल बेंच के समक्ष की थी अपील




एकलपीठ के इस निर्णय के बाद सरकार ने डबल बेंच में मामले की सुनवाई के लिए अर्जी दी और सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपी भरत मिलन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मामले की जांच की गई थी, जिसके प्रमाण स्वरूप कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। जिसके बाद डबल बेंच ने सिंगलबेंच के फैसले को खारिज कर दिया।


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