Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अतिक्रमण की जद में आ रहे धार्मिक स्थलों को हटाने के मामले पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और नगर निगम को 1 हफ्ते में ऐसे धर्मस्थलों की सूची पेश करने के आदेश दिए हैं जो धर्मस्थल अवैध रूप से बना लिये गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई
अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट द्वारा अवैध धर्मस्थलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिए गए मूल आदेश का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। याचिका में कुछ नए अवैध धर्मस्थलों के निर्माण होने की शिकायत भी की गई। जो कि यातायात में भी बाधक बन रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद राज्य सरकार समेत नगर निगम व अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को नियत की गई है।