Jabalpur. अवैध धर्मस्थलों को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में बताया गया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते शहर में बाकी बचे अवैध धार्मिक स्थल नहीं हटाए जा सके। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश पर सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे 64 धार्मिक स्थलों की सूची पेश की गई। सरकार ने बाकी बचे धर्मस्थलों को हटाने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत अदालत से मांगी है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सरकार को मोहलत देेते हुए अगली सुनवाई 16 अगस्त को तय करते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से अदालत को बताया गया था कि 4 साल में भी सरकार शहर की सरकारी जमीन, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए धर्मस्थलों को नहीं हटा पाई है। उन्होंने बताया कि जिन 64 धर्मस्थलों की सूची पेश की गई है वे मास्टर प्लान, फुटपाथ, नाली निर्माण में बाधक हैं, जिन्हें हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कार्रवाई के बाद पुनः बना लिए गए अवैध धर्मस्थलों का भी अदालत में उल्लेख किया।