Jabalpur. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज में चल रही डिप्टी रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया को अपने अंतिम फैसले के अधीन कर दिया है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने इस बाबत राज्य शासन, एसएस मेडिकल कॉलेज और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।
सांठगांठ से भर्ती करने के आरोप
जबलपुर निवासी अजय कुमार राजौरिया ने इस मामले में याचिका दायर कर दलील दी थी मेडिकल कॉलेज के डीन ने एक अभ्यर्थी से सांठगांठ कर भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति लगवाई जिससे उसका चयन निरस्त कर दिया गया था और अयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। उन्होंने जब यह याचिका लगाई तो गुपचुप तरीके से उक्त व्यक्ति से इस्तीफा भी ले लिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रम्हानंद पाण्डे ने अदालत में पक्ष रखा। दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने राज्य शासन, एसएस मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए साथ ही पूरी भर्ती प्रक्रिया को अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है।