GWALIOR News. ग्वालियर नगर निगम ने एक वाइन शॉप के बाहर लगे साइन बोर्ड पर बीयर के एक ब्रांड का लोगो लगे होने के कारण उसे होर्डिंग मानकर वाइन शॉप के मालिक पर 13 लाख का जुर्माना लगा दिया।
नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा रणधीर सिंह, अजय सिंह, रंजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह पता अंग्रेजी शराब दुकान हीरो बाईक, शोरूम के पास सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर के स्वामित्व की है, जिसमें वर्तमान में शराब दुकान संचालित है उसमें बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 13 लाख 8 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता एवं उपायुक्त सुनील चौहान एवं नोडल अधिकारी केशव चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत पता चला कि सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर में स्थित वाइन शॉप पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः श्री रणधीर सिंह, श्री अजय सिंह, श्री रंजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह पर 13 लाख 8 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।