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Indore. लोकायुक्त प्रकरण में अनुपातहीन संपत्ति के मामले में बर्खास्त हुए नगर निगम (Nagar Nigam) के बेलदार असलम खान (Aslam Khan) के मामले में तीन और स्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा (Dr. Pawan Sharma) ने यह कार्रवाई की। इनमें दो पर आरोप है कि उन्होंने असलम को बचाने के लिए विभागीय कार्रवाई में ढीलपोल और पक्षपात किया, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रकरण की जानकारी छुपाई, जबकि तीसरे (असलम के भाई ) पर अवैध पेड़ कटाई और बेटे की फर्म को निगम में ठेका दिलाने के आरोप थे।
बर्खास्त कर्मचारियों में असलम का भाई उद्यान विभाग का उप निरीक्षक इकबाल खान, स्थापना विभाग का क्लर्क आबिद खान (Aabid Khan) बेलदार व स्थापना विभाग का प्रभारी क्लर्क महफूज खान (Mahfooj Khan) शामिल है। इन्हें निलंबित कर विभागीय जांच की गई थी, जांच में आरोप सही पाये जाने पर बर्खास्तगी की गई। जानकारी के मुताबिक बेलदार असलम पिता मोहम्मद अफजल खान को बर्खास्त करने संबंधी आदेश 19 जनवरी 2021 को आयुक्त द्वारा दिये गये थे, किंतु उक्त आदेश को स्थापना शाखा के बाबू आबिद खान द्वारा जारी नही करते हुए, 4 जुलाई 2021 तक (लगभग 6 माह) रोके रखा गया। बर्खास्तगी आदेश को 6 माह तक बिना किसी कारण एवं वरिष्ठ अधिकारियो के संज्ञान में लाये बिना रोककर असलम को अनुचित लाभ पहुंचाने और निजी हित लाभ प्राप्त किया गया। साथ ही असलम के बर्खास्ती आदेश 5 जुलाई 2021 के मामले में आयुक्त इंदौर संभाग के समक्ष अपीलीय सुनवाई के प्रकरण में भी असलम के विरूद्ध लोकायुक्त प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियो से छुपाई।
मामला संज्ञान में आने के बाद निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Pratibha Pal) ने आबिद खान को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। इसी प्रकार मेहफूज खान द्वारा असलम के खिलाफ चल रही जांच, निलंबन आदि की विभागीय कार्रवाई में विलंब करने, तथ्य छुपाकर असलम को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच की गई। जो सही पाई गई। महफूज को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया लेकिन वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया लिहाजा उसे भी बर्खास्त कर दिया गया।
अवैध पेड़ कटाई और ठेका प्रकरण में भाई भी बर्खास्त
असलम खान के भाई इकबाल खान (उप निरीक्षक, उद्यान विभाग) को भी बर्खास्त कर दिया गया। इकबाल खान पर आरोप थे कि उद्यान विभाग में पदस्थ रहने के दौरान राजकुमार ब्रिज के नीचे पशु चिकित्सालय के आगे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करवाई। इसी प्रकार झोन क्रमांक 13 के अंतर्गत वार्ड 80 स्थित राम मंदिर के उद्यान में 20 से अधिक हरे-भरे नीम, शीशम, बबूल, गुलमोहर व अन्य प्रजातियों के पेड़ों की कटाई कर लकड़ी का गोलमाल किया। पुत्र के नाम से एआरसी आर्क इंटरप्राइजेस की फर्म बनाकर अनुचित रूप से निगम में संलिप्त कर उद्यान विभाग में बगीचों के फाउंटेन लगाने, रख-रखाव, मरम्मत, शासकीय विद्यालयों में शौचालय, मूत्रालय के निर्माण रख-रखाव का ठेका लिया। इकबाल खान को दिनांक 25 अप्रैल को 2022 को निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई गई थी। उपायुक्त लता अग्रवाल ने जांच की जिसमें आरोप सही पाए जाने पर इकबाल खान को भी बर्खास्त कर दिया गया।