Gwalior: सेना भर्ती की ट्रेनिंग कराने वाले फ़िज़िकल क्लबों पर कसा शिकंजा,लेनी होगी अनुमति

author-image
Dev Shrimali
एडिट
New Update
Gwalior: सेना भर्ती की ट्रेनिंग कराने वाले फ़िज़िकल क्लबों पर कसा शिकंजा,लेनी होगी अनुमति

GWALIOR News. गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ हुई तोड़फोड़ और हिंसा मामले में प्रशासन ने सेना भर्ती के लिए तैयारी कराने वाले सेंटर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।







अनुमति लेकर ही खुल सकेंगे क्लब



  अब जिले में संचालित समस्त फिजिकल क्लब बिना सक्षम अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे। ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी कर क्लबों को अनुमति देना अनिवार्य किया है। कलेक्टर  ने अपने आदेश में कहा है कि फिजिकल क्लबों के संचालन एवं ट्रेनिंग देने वाले छात्रों के कतिपय अवांछनीय/अराजक गतिविधियों में सम्मलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में सभी फिजिकल क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है।







तीन दिन में देना होगा आवेदन



    समस्त क्लबों को तीन दिवस के अंदर विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फिजिकल क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा-188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई होगी।



गौरतलब है कि इस स्कीम के खिलाफ गुरुवार को युवाओं की भीड़ ने बड़ा आंदोलन किया था । इसमें चक्काजाम, तोड़फोड़ और आगजनी के अलावा बिरला नगर रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया गया था।



central government केंद्र सरकार अग्निपथ योजना agneepath scheme भर्ती Army सेना Recruitment Collector and District Magistrate Physical Club फिजिकल क्लब कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट