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GWALIOR News. त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर जिले में 25 जून को मतदान होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 23 को अपरान्ह 3 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा। पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि 23 जून को अपरान्ह 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को केवल दो वाहनों की पात्रता रहेगी।
वाहनों की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। अनुमति की मूल प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थियों को जिन वाहनों को अनुमति मिलेगी उन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर व झण्डे नहीं लगाए जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनावी शोरगुल थम जाने के बाद चुनाव के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इसमें भाग भी नहीं लिया जा सकेगा। चलचित्र, इलेक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बातों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह संगीत या नाट्य अभिनय अथवा किसी मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा भी मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थी द्वारा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
मतदान दिवस 25 जून को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या वोट मांगना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर होना चाहिए। पर्ची में चुनाव प्रचार से संबंधित बातें लिखना प्रतिबंधित हैं। अभ्यर्थी का नाम, चुनाव चिन्ह व दल का नाम नहीं होना चाहिए।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।