बस-टैक्सी में 1 अगस्त तक लगाना होगा ट्रैकिंग सिस्टम, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन; 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए वाहनों पर लागू

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Shivasheesh Tiwari
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बस-टैक्सी में 1 अगस्त तक लगाना होगा ट्रैकिंग सिस्टम, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन; 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए वाहनों पर लागू

BHOPAL. प्रदेश में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट (बस, टैक्सी, एम्बुलेंस आदि वाहनों) में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ( Vehicle Location Tracking System ) हर हाल में 1 अगस्त 2022 से पहले लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वाहनों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। वाहनों के पकड़े जाने के बाद ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। इसके साथ ओला-उबर सहित अन्य टैक्सी ( Public Transport ) में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन ( Panic Button ) भी लगाना होगा। इस संबंध में मप्र परिवहन विभाग (MP Transport Department) ने नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर दिया है। 



केन्द्र ने चार साल पहले दिए थे निर्देश



परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेश में 2018 के बाद से रजिस्टर्ड हुई पब्ल्कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ये लागू होगा। इन वाहनों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, इस संबंध में विभाग के अफसरों का कहना है कि अन्य राज्यों से इसकी जानकारी बुलाई जा रही है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ( Vehicle Location Tracking System ) और पैनिक बटन ( Panic Button ) लगाने के आदेश चार साल पहले किए थे, लेकिन प्रदेश में कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। 



ऐसे काम करता है पैनिक बटन



- यह एक लाल रंग का बटन होगा। बसों में 4 अलग-अलग जगह लगेगा



- पांच सीटर टैक्सी-कैब में ड्राइवर की सीट के पीछे लगेगा।



- खतरा महसूस होने पर कोई भी बटन दबा सकता है।



- बटन दबाते ही मैसेज गगन सॉफ्टवेयर पर जाएगा।



- यहां से पुलिस कंट्रोल रूम सूचना पहुंचेगी, यह वाहन सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा।



- वाहन सॉफ्टवेयर से सम्बंधित वाहन मालिक की पूरी सूचना निकल जाएगी।



- पैनिक बटन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम से भी जुड़ा होगा।



- सम्बंधित वाहन की लोकेशन भी पुलिस को मिल जाएगी।



- नजदीकी थाना पुलिस तुंरत गाड़ी को रुकवा पाएगी।


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