Jabalpur. जबलपुर में हुए अस्पताल अग्निकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एमएस चूंड़ावत की अदालत ने न्यू लाइफ मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल के सीनियर मैनेजर विपिन पांडे और असिस्टेंट मैनेजर राम कुमार सोनी की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि आवेदक जमानत अवधि में न्यायालय से अनुमति लिए बिना देश से बाहर नहीं जाऐंगे। साथ ही ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने मामले में अस्पताल के दो पार्टनर डॉक्टरों को सशर्त जमानत दे दी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अधिवक्ता घनश्याम पांडे, पीआर पांडे और संजय रजक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में आरोपित बनाए गए डॉ संतोष सोनी और डॉ संजय पटेल को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। इस तरह आवेदकों के डेढ़ माह बाद जेल से बाहर आने का रास्ता खुला है। आवेदक भी उन्हीं की भांति पिछले करीब डेढ़ माह से जेल में बंद हैं, इसलिए अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने चाहिए। यह भी दलील दी गई कि अस्पताल में अग्निकांड की घटना हुई वह शॉर्ट सर्किट से हुई थी। दोनों आवेदकों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर ली गई है, इसलिए अब उन्हें जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर कर दी।
बता दें कि दमोहनाका के पास स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 8 लोगों की जान गई थी और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से 4 लोगों को अदालत से सशर्त जमानत मिल चुकी है। मामले में अब केवल हाल ही सरेंडर करने वाले दो डॉक्टर निशिंत गुप्ता और सुरेश पटेल ही जेल में निरूद्ध हैं।