उज्जैन (Ujjain) में कोर्ट ने एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को यह सजा नाबालिग का अपहरण करने के मामले में सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में युवक को DNA टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर दोषी साबित करार दिया।
16 साल की नाबालिग से 21 साल के युवक ने रेप किया
मामला जनवरी 2020 का है। पीड़िता की मां ने बताया कि उसने बेटी को अपने पोते को छोड़ने के लिए स्कूल भेजा, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं लौटी तो शंक के आधार पर पुलिस में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अगले दिन जब बेटी लौटी तो उसने राहुल (21) निवासी शाजापुर पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से पलट गई, जिसके बाद कोर्ट की अनुमति पर मामले में DNA टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पता चला कि लड़की की उम्र 16 साल से कम है।
वकील ने की सजा कम करने की मांग
कोर्ट के फैसले पर आरोपी के वकील ने लड़के की उम्र का हवाला देते हुए सजा कम करने की अपील की, जिसपर कोर्ट ने कहा की अदालतों को समाज हित भी ध्यान में रखना चाहिए। सजा की अपर्याप्तता से पीड़ित और समुदाय को गलत संदेश जाएगा।