बब्लू नेमा, Jabalpur. जबलपुर में नगरीय निकाय और पंचायत में बुधवार को आरक्षण की प्रक्रिया की गई। पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया के तहत एक वार्ड पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए बढ़ाया गया। लॉटरी सिस्टम से पर्ची निकले शहर का एक वार्ड, रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड नम्बर-51 ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों दावेदार हो सकते हैं।
इस तरह रही आरक्षण की प्रक्रिया
पाटन जनपद पंचायत में अनुसूचित जनजाति महिला, सिहोरा जनपद पंचायत में अनारक्षित मुक्त। जनपद पंचायत शहपुरा अनुसूचित जाति महिला, मझौली अनारक्षित महिला। जनपद पंचायत जबलपुर अनारक्षित महिला और पनागर जनपद पंचायत अनारक्षित मुक्त रहेगी। जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण भी किया गया। एससी, 2 वार्ड क्रमांक-12, महिला, 17 मुक्त। एससी-5 वार्ड क्रमांक 1, 2, 8 महिला वार्ड। ओबीसी-1 क्रमांक-6 महिला आरक्षित किया गया।
कहीं घटी, कहीं बढ़ी सीट
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ओम नमः शिवाय अरजरिया का कहना है कि सरपंच, जनपद,जिला पंचायत और नगरीय निकाय के लिए आरक्षण किया गया। भेड़ाघाट में पूर्व में 4 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी वहां ओबीसी के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है, मझौली में पूर्व में 2 सीट थी वहां 1 सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई। जबलपुर नगर निगम में ओबीसी की 1 सीट बढ़ाई गई है। इसके लिए अनारक्षित वर्ग से लॉटरी निकाली गई और 1 सीट ओबीसी को दी गई।
कांग्रेस ने दर्ज की आपत्ति
कांग्रेस नेता और विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी सत्येंद्र ज्योतिषी ने कहा कि यहां विधि पूर्वक आरक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी गई कि किस तरह आरक्षण करेंगे। 13 वार्ड की कॉपी उठाकर उसमें से एक सीट पर ओबीसी का आरक्षण कर दिया गया। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को आपत्ति दर्ज करेंगे।