पत्नी की गुहार: निजी पलों में दांत गड़ाता है पति, जज बोले- इसकी बत्तीसी निकालो

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पत्नी की गुहार: निजी पलों में दांत गड़ाता है पति, जज बोले- इसकी बत्तीसी निकालो

इंदौर. इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Indore District Court) ने 5 जनवरी को चौंकाने वाला फैसला (Verdict) दिया है। जिला न्यायालय ने एक जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज (rejected) की है। यह याचिका 67 वर्षीय सराफा कारोबारी की थी जिस पर 27 साल छोटी पत्नी से वहशीयत (Rhetoric) के आरोप हैं। पीड़िता ने बताया था कि शादी की पहली रात ही आरोपी ने उसे  विदेशी स्टाइल (Foreign Style) मे अप्राकृतिक संबंध (Unnatural Relationship) बनाने पर मजबूर किया था। रिलेशन बनाते समय दांत गड़ाता था। कोर्ट ने कहा- इसकी बत्तीसी निकालो। पत्नी ने दिसंबर में पति के खिलाफ अननैचुरल सेक्स का केस दर्ज (Case Registered) कराया था। इसके बाद पति को गिरफ्तार कर लिया गया था।





पीड़िता के अंतरंग अंगों पर काटा : पत्नी का आरोप है कि रिलेशन बनाते वक्त पति उसे काटता है। कोर्ट ने केस को महिला संबंधी गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस को उसकी नकली बत्तीसी जब्त करने को कहा है। आरोपी गुजरात का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम गिरीश कुमार सोनी (67) है। उसने अपने से 27 साल छोटी लड़की से शादी की थी। आरोपी के दांत भी नहीं है। उसने नकली बत्तीसी लगा रखी है। वह पीड़िता के अंतरंग अंगों को इससे काटता था और चोट पहुंचाता था। वह पीड़िता को उदयपुर घुमाने ले गया था। वहां भी उसके साथ वहशियाना संबंध बनाए। 





जमानत याचिका खारिज : पीड़िता के विरोध करने पर परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। कहा था कि मेरा करोड़ों का कारोबार है। किसी को बताया तो गुजरात से बैठे बैठे इंदौर में परिवार को खत्म कर दूंगा। बाद में पीड़िता हिम्मत जुटाकर महिला थाना इंदौर पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। अपने घाव भी दिखाए। पुलिस ने मेडिकल करवाया तो घावों की पुष्टि हुई। क्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध माना और जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस को आदेश दिए कि जल्द गिरफ्तारी की जाए और आरोपी की नकली बत्तीसी जब्त की जाए।  





आरोपी की दूसरी पत्नी है पीड़िता : बताया जा रहा है कि आरोपी की पहली पत्नी का कोरोना काल में निधन हो गया था। इसके बाद रिश्तेदारों के जरिए आरोपी और पीड़िता के बीच रिश्ते की बात हुई। अक्टूबर 2021 में दोनों ने शादी की थी। शादी की पहली रात से ही आरोपी गलत तरीके से यौन संबंध बनाने लगा और बाद में यही करता रहा। दिसंबर में पीड़िता अपने घर इंदौर आ गई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से ही वह फरार है। 



 



Indore District Court Bail Petition case registered Verdict Unnatural Relationship Foreign Style Bestiality rejected