- रेलवे में ही काम करने वाली युवती ने लगाया नौकरी दिलाने एवं शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप
- पीड़िता के पति ने भी लगाया सिंह पर 25 लाख की ठगी का आरोप
- शिकायत पर होशंगाबाद थाने में दर्ज़ हुआ रेप का मामला
- गौरव सिंह का फ़ोन बंद, घर पर भी नहीं
BHOPAL: पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) गौरव सिंह पर अनुकम्पा नौकरी दिलाने एवं शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप लगे हैं। मामले में नर्मदापुरम (पूर्व में होशंगाबाद) थाने में प्रकरण भी दर्ज किया गया है। गौरव सिंह के खिलाफ यह मामला भोपाल रेल मंडल में उनके अधीनस्थ ही काम करने वाली एक युवती की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई के लिए केस डायरी भोपाल के गोविंदपुरा थाने भेजी जाएगी। मामले में द सूत्र ने गौरव सिंह से संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन उनका फ़ोन बंद आया और उनके घर पर भी वो मौजूद नहीं है। वहीँ भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय का कहना है कि इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद उस के अनुसार कार्यवाही करने की बात कही है।
यह है पूरा मामला
दो दिन पहले गुरुवार रात को पीड़िता किसी काम से नर्मदापुरम (पूर्व में होशंगाबाद) पहुंची थी। वहां से उसने पिपरिया पहुंचकर हाथ की नस काटकर सुसाइड का प्रयास किया, इसी दौरान आसपास खड़े लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस युवती को हॉस्पिटल ले गई और उसका जहाँ प्राथमिक उपचार किया गया। शुक्रवार, 6 मई को पीड़िता को वन स्टॉफ सेंटर में लाया गया जहाँ देर रात महिला थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा ने उसके बयान दर्ज किए। उसके बयान के आधार पर गौरव सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने IPC की धारा 376 (2 N) 506 (कई बार बलात्कार और धमकाने) का जीरो पर मामला दर्ज़ किया है। साथ ही पीड़िता की काउंसलिंग भी की जा रही है।
दरअसल हरदा निवासी 25-वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि उसके पिता भी रेलवे में थे। उसके पिता की मृत्यु बीमारी के कारण वर्ष 2019 हो गई थी और मां का देहावसान कोरोनाकाल में हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद मार्च 2021 में उसकी अनुकंपा नौकरी लग गई थी। इसी दौरान उसका संपर्क गौरव सिंह से हुआ था। बयान में पीड़िता ने कहा है कि मार्च 2021 से से ही ADRM उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे है। दर्ज आरोप में कहा गया है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म अधिकारी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सरकारी आवास पर किया जाता था। पीड़िता ने बताया की दो माह पहले ही उसकी हरदा में शादी हुई थी पर शादी के बाद भी गौरव सिंह उसे परेशान करते रहे। ADRM कभी उसका तबादला भोपाल से हरदा तो कभी हरदा से भोपाल हुकरा दिए।
पति ने महिला और एडीआरएम के खिलाफ ठगी के लगाए थे आरोप
वहीँ पीड़िता के पति ने भी ADRM गौरव सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। यह शिकायत उन्होंने आईजी नर्मदापुरम और हरदा एसपी से की थी। इसमें उन्होंने कहा है कि एडीआरएम ने पीड़िता से उसकी शादी षडयंत्रपूर्वक करवाई और इसी दौरान करीब 25 लाख रुपए ठग लिए। शादी के बाद भी जब पीड़िता एडीआरएम के संपर्क में रही तो उसे शक हुआ था की कुछ गलत है। पति का कहना है कि ADRM गौरव सिंह के पद पर रहते केस की जांच अच्छे से नहीं हो पाएगी इसलिए उन्हें पद से तत्काल निलंबित कर देना चाहिए जिसको लेकर उन्होंने DRM सौरभ बंदोपाध्याय को आवेदन भी दिया है।
शुभम ने अपनी शिकायत में कहा- "16 अक्टूबर 2021 को दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन के मौके पर शिखा हरदा आई थी, तभी मैं उससे मिला था। शिखा ने मुझे बताया था कि पिता की मौत के बाद गौरव सिंह मेरे सब कुछ हैं। पिता की मौत के बाद उन्होंने ही नौकरी दिलाई। तुम्हें उनसे मिलना होगा, ऐसा कहकर शिखा ने मुझे भोपाल में गौरव सिंह से मिलवाया। इसके बाद गौरव सिंह कई बार मुझसे मिला और शिखा से शादी का प्रस्ताव दिया। मेरे हां कहने पर शिखा से मेरी शादी तय हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ साजिश हो रही है। मैं शिखा को अनाथ समझकर और उससे शादी को अच्छा मानकर तैयार हो गया। शादी के पहले गौरव सिंह ने कहा कि तैयारी के लिए 2 लाख भेज दो, बाद में मैं वापस कर दूंगा। मैंने 7 जनवरी 22 को अपने HDFC अकाउंट से शिखा के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा 2 जनवरी को 20 हजार और 12 जनवरी को 21 हजार भी शिखा के अकाउंट में भेजे। शादी से पहले जब भी मैं भोपाल गया, शिखा मुझसे पैसे मांगती। मैंने करीब उसे करीब 3 लाख रुपए कैश दिए थे। शादी में करीब 2 हजार मेहमानों को बुलाया। शादी के वेन्यू हवेली गार्डन/होटल में रुकने का खर्च 15 लाख मैंने ही चुकाया। इसके बिल की प्रति मैंने शिकायत में लगाई है। शादी से पहले ही गौरव ने मुझसे कहे अनुसार शिखा का ट्रांसफर हरदा करा दिया। 10 फरवरी 22 को शिखा ने हरदा में जॉइन कर लिया।"
केस को भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया है: पराग सैनी, SDOP, नर्मदापुरम
"पिपरिया क्षेत्र में रेलवे की महिला कर्मचारी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उसने अपने बयान में बताया है कि उसके साथ भोपाल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) गौरव सिंहने बलात्कार किया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए IPC की धारा 376 (2 N) 506 (कई बार बलात्कार और धमकाने) का जीरो पर मामला दर्ज़ किया है। अब क्योंकि मामला भोपाल का था इसलिए केस को भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया है।"
-पराग सैनी, SDOP, नर्मदापुरम
पुलिस की कार्यवाही जारी है: रेलवे
"मामले में अभी पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट उसके अनुसार कार्यवाही करेगा।"
-सूबेदार सिंह, PRO, रेलवे, भोपाल