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Jabalpur. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव और म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सीएमडी समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल संघ ने अपनी याचिका में यह मुद्दा उठाया था कि विभाग के संविदा कर्मचारियों से छुट्टी के दिन भी काम लिया जा रहा है जबकि इसके एवज में उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जा रहा।
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जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की अदालत में हुई सुनवाई में यह पक्ष रखा गया कि संविदा कर्मियों के अनुबंध में भी घोषित राष्ट्रीय अवकाश की पात्रता है बावजूद इसके उनके साथ नियमों की अवहेलना कर अतिरिक्त भुगतान से वंचित रखा जा रहा है। अदालत ने 29 जून तक अनावेदकों को जवाब प्रस्तुत करने की मोहलत दी है।
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