GUNA. गुना में शिवाजी नगर निवासी राजू पंत ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है कि मेरे भतीजे मयंक उम्र 25 साल को सिटी कोतवाली गुना पुलिस ने अवैध रूप से 8 अक्टूबर की दोपहर से हवालात में बंद कर रखा है। उसके सारे कपड़े उतरवा दिए हैं केवल अंडरवियर पहने हैं। मयंक पर नगर रक्षा समिति के एक सदस्य की 35 वर्षीय बहन से शादी करने का दवाब डाला जा रहा है। जबकि वो लडकी हमें परेशान कर रही है जिसकी शिकायत मैंने 4 अक्टूबर को एसपी साहब से की थी। लड़की और उसके घरवाले हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और पुलिस न्याय करने के बजाए लड़की के पक्ष में है।
लड़की शादी नहीं करने पर दे रही खुदकुशी करने की धमकी
शिकायतकर्ता राजू ने बताया कि लड़की मेरे भतीजे से आए दिन फेसबुक पर बात करती थी। लेकिन 1 साल से फेसबुक पर कोई बात नहीं हुई। मयंक के पिता कुछ दिन पहले शांत हो गए थे तब से मैं ही उसकी देखभाल करता हूं। मयंक की अनुकंपा नियुक्ति हो गई है। राजू के मुताबिक मयंक की सरकारी नौकरी लगते ही लड़की दवाब बनाने लगी कि मयंक से ही शादी करूंगी। लड़की की उम्र अधिक होने से मयंक और हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो वह मरने की धमकी दे रही है।
पुलिस पर लगाए कई आरोप
राजू के मुताबिक हमने जो आवेदन 4 अक्टूबर को दिया उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बल्कि मयंक को बुलाकर 3 दिन से हवालात में बंद कर रखा है। राजू ने बताया कि हैरान परेशान होकर मैंने पुलिस से ये निवेदन भी किया कि मयंक को हवालात में इस तरह से बिना FIR के बंद करने से अच्छा है कि आप लड़की से उसके खिलाफ FIR दर्ज करा कर विधिवत गिरफ्तार कर लो। ताकि हम इस तरह परेशान न हों और कोर्ट से उसकी जमानत करा लें। राजू के मुताबिक मैंने नेताओं से भी न्याय की गुजारिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला।
अंडरवियर में हवालात में रखा
इसके बाद मैंने रात 8 बजे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। जिसमें मैने मयंक का अकेली अंडरवियर में हवालात में बंद अवस्था का फोटो भी संलग्न किया है। राजू ने दावा किया कि रात 8 बजे तक भी पुलिस ने मयंक के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की थी। राजू ने आईजी ग्वालियर को भी शिकायत की है।
हवालात में बंद युवक का वीडियो वायरल
इधर हवालात में बंद मयंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें मयंक सलाखों के पीछे अंडरवियर में खड़ा दिखाई दे रहा है। वीडियो में मयंक के होने की पुष्टि राजू ने की है। सूत्रों के मुताबिक मामला सार्वजनिक होने पर मचे बवंडर के बाद लड़की को थाने बुलाकर उसके बयान लेकर पुलिस ने मयंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि मामले को लेकर अभी किसी भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है।
कानून की बात
यूं तो सर्वोच्च न्यायालय ने ""परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह"" के केस में 2 दिसंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए थानों और अन्य जांच और पूछताछ एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है। जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया है कि सीसीटीवी फुटेज को एक निश्चित न्यूनतम समय अवधि के लिए संरक्षित किया जाए, जो छह महीने से कम नहीं होगी, और पीड़ित को अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। लेकिन कहीं भी इस आदेश का पालन नहीं हो रहा।