शेख रेहान, KHANDWA. खंडवा में चार साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या 31 अक्टूबर 2022 को की गई थी। 21 अप्रैल, शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही उम्रकैद की सजा भी दी है। बता दें कि आरोपी ने बच्ची का गला घोंट दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। आरोपियों ने उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया था। कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ घटना की, उसे देखते हुए मृत्युदंड की सजा से कम नहीं हो सकता।
कोर्ट ने छह महीने के अंदर सुनाया फैसला
यह मामला 31 अक्टूबर 2022 का है। कोर्ट ने मामले में 6 महीने के अंदर फैसला सुना दिया। आरोपी खालवा का रहने वाला है। उसका नाम राजकुमार (20) पिता गंगाराम है। पैरवी अभियोजन पक्ष से डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार ने की।
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बच्ची को सोते समय उठा ले गया था आरोपी
आरोपी राजकुमार जसवाड़ी रोड पर स्थित राजपूत ढाबे पर काम करता था। ढाबे के पीछे ही आदिवासी परिवार रहता है। घटना वाले दिन चार साल की बच्ची परिवार के साथ खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी। राजकुमार सोती हुई बच्ची को रात में उठा ले गया था। आरोपी बच्ची को रामनगर चौकी क्षेत्र में सुनसान क्षेत्र में ले गया। उसके साथ रेप किया। इसके बाद हत्या की नीयत से बच्ची का गला घोंटा। बच्ची के बेहोश होने पर उसे मरा समझकर घर से डेढ़ किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। इधर, परिवार वालों ने बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी।
झाड़ियों में बेहोश मिली बच्ची, इंदौर किया था रेफर
शक के आधार पर पुलिस ने बच्ची के संबंध में आरोपी से पूछताछ की, तो वह कहने लगा कि उसे मारकर फेंक दिया है। आरोपी के बताए अनुसार झाड़ियों को हटाया, तो बच्ची अर्धनग्न हालत में पड़ी मिली थी। वह हिल-डुल रही थी। उसकी सांसें चलती देख तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसे इंदौर रेफर कर दिया था।