ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री की नाराजगी के बाद अफसरों ने आदेश में किया बदलाव, बिलों में छूट के लिए 50 हजार की सीमा को फिर किया बहाल

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The Sootr
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ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री की नाराजगी के बाद अफसरों ने आदेश में किया बदलाव, बिलों में छूट के लिए 50 हजार की सीमा को फिर किया बहाल

देव श्रीमाली, GWALIOR. चुनाव सर पर हैं और ऐसे में नेता और सरकार किसी से भी कोई पंगा नही लेना चाहते। ऐसे में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा बकाया बिलों पर अदालत में समझौते की सीमा पचास हजार रुपए से घटाकर 10 हजार करने की सीमा के आदेश में बदलाव कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की नाराजगी के बाद रातोंरात ऐसा करना पड़ा। अब नया आदेश जारी कर 50 हजार तक के बकायादारों को 30 फीसदी राहत देने के आदेश फिर जारी किए जाएंगे।



सीमा 50 से हटाकर 10 हजार करने के आदेश हुए थे जारी



बीते दिनों विद्युत वितरण कंपनी ने छूट सिर्फ 10 हजार रुपए तक के बिलों पर तय कर दी थी। इसके जो ऑर्डर जारी हुए है, उसके मुताबिक लोक अदालत में 10 हजार से ऊपर के बिलों पर मिलने वाली 30% की छूट बंद कर दी थी। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्दुम्न सिंह तोमर ने विभाग के अधिकारियों को इस आदेश में संशोधन करने के निर्देश दिए थे, जो अब पुनर्विचार के बाद 50 हजार कर दिया गया है।



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रातोंंरात भेजा गया आदेश



दरअसल यह आदेश जल्दवाजी में लागू करना पड़ा, क्योंकि आज 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन है। मंत्री चाहते थे कि इनमें 50 हजार तक के बकायेदार उपभोक्ताओं को तीस फीसदी स्कीम का लाभ मिल सक। इसलिए फटाफट ऑर्डर निकालकर सब जगह भिजवाया गया ।



मंत्री बोले- लोक अदालत में पहले की तरह निपटेंगे प्रकरण



ऊर्जामंत्री तोमर ने बताया कि आदेश जारी हो गए हैं और यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा। 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत में भी इसी आदेश के अनुसार बिलों का निपटारा किया जाएगा। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत में 50 हजार तक के लंबित बिलों के उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ दिया जाएगा।



"द सूत्र " ने उठाया था मामला



छूट की सीमा कम करने का यह मामला सबसे पहले "द सूत्र" ने ही उठाया था और ऊर्जामंत्री से बात की थी। ऊर्जामंत्री तोमर ने कहा था कि कि वे अपने पीएस को इस संबंध में आदेश दे रहे हैं। अब यह आदेश जारी हो गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।


MP News एमपी न्यूज Energy Minister Pradyuman Singh Tomar ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर change in order limit of 50 thousand exemption in electricity bills आदेश में बदलाव 50 हजार की सीमा बिजली बिलों में छूट