बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन को हाईकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली बसपा प्रत्याशी की याचिका खारिज

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The Sootr
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बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन को हाईकोर्ट से राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली बसपा प्रत्याशी की याचिका खारिज

JABALPUR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन को राहत दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के आरोप में सबूत नहीं मिले है। बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे ने यह याचिका लगाई थी। 



ये लगे थे बीजेपी सांसद पर आरोप



बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे ने बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ लगी याचिका में आरोप लगाया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की गई। याचिका में संपत्ति का सही विवरण नहीं देने का भी आरोप लगाया था। 



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इसलिए की गई याचिका खारिज



हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मतगणना के दौरान शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ईवीएम की जांच की गई थी, जिसमें ईवीएम सही पाई गई, इसलिए याचिकाकर्ता अपने आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहे, जिससे निराधार चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया।


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