मप्र में जून में 15 दिन के लिए हट सकती है तबादलों पर लगी रोक, नीति 2023-24 का प्रारूप तैयार, 20% से अधिक का नहीं होगा ट्रांसफर

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Neha Thakur
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मप्र में जून में 15 दिन के लिए हट सकती है तबादलों पर लगी रोक, नीति 2023-24 का प्रारूप तैयार, 20% से अधिक का नहीं होगा ट्रांसफर

BHOPAL. मध्यप्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के एक बार फिर तबादले होंगे। जानकारी के मुताबिक जून में 15 दिन के लिए प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इसके लिए तबादला नीति 2023-24 का प्रारूप भी तैयार हो चुका है। इस प्रारूप के अनुसार किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। वहीं, जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही स्थानांतरण होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति मिलने के बाद नीति जारी करेगा।



नवंबर में होना है चुनाव



मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में होना है। ऐसे में अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद एक स्थान पर 3 साल से पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया जाएगा। पदस्थापना के लिए भी आयोग को 3-3 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करने होंगे। इसे देखते हुए मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से स्थानीय आवश्यकता के आधार पर प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। उन्होंने भी इस पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। हालांकि, चुनावी वर्ष में तबादले करने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती है, इसलिए ये सीमित मात्रा में होंगे। जुलाई में मानसून आ जाएगा, इसलिए जून में प्रतिबंध हटाने की तैयारी है।



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अगस्त-सितंबर में लग जाएगी रोक



उधर, निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले एक बार मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कराएगा। यह अगस्त-सितंबर में होगा। इस दौरान कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित मतदाता सूची के कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। इसमें 64 हजार 100 मतदान केंद्रों के बूथ लेवल आफिसर शामिल रहेंगे।


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