CHATARPUE. छतरपुर के जिला कोर्ट ने तत्कालीन नायब तहसीलदार अंजू लोधी, सिटी कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी और कोतवाली के सिपाहियों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई सागर रोड स्थित मेडिकल संचालक अभय गुप्ता द्वारा दायर परिवाद पर की है।
कोर्ट ने आरोपियों को 24 जून को तलब किया
कोर्ट ने परिवाद में तत्कालीन नायब तहसीलदार अंजू लोधी, सिटी कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी, आरक्षक लोचन सिंह, राजेश पटेल, सुखराम सिंह, लोकेन्द्र भट्ट, राकेश अहिरवार के विरूद्ध आईपीसी की धारा 323, 506( 2), 34 के अंतर्गत अपराध किए जाने के प्रथम दृष्टया आधार होने से मामला संज्ञान में लिया है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजकर 24 जून को तलब करने का आदेश दिया।
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क्या था पूरा मामला
कोरोनाकाल में लॉक डाउन के दौरान 9 अप्रैल 2021 की रात करीब 8 बजे अभय गुप्ता सागर रोड स्थित अपना मेडिकल स्टोर (प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र) बंद करके घर जा रहे थे। इसी दौरान चौबे नर्सिंग होम तिराहा पर पुलिस बल ने उन्हें रोककर पूछताछ की। इस दौरान नायब तहसीलदार अंजू लोधी ने उनसे मेडिकल का लायसेंस मांगा। लायसेंस दुकान पर होने की कहने पर अंजू लोधी नाराज हो गईं और उसकी मारपीट कर सिटी कोतवाली भिजवा दिया। कोतवाली में पुलिस बल द्वारा भी उसकी मारपीट की गई थी, जिससे उसके सिर, गले, हाथ और शरीर में कई जगह चोटें आई थीं। इतना ही नहीं उसे हथकड़ी से बांध कर रातभर बंद रखा गया और उसके खिलाफ शांति भंग करने (धारा 151) का मामला दर्ज कर लिया गया।