इंदौर में बाइक चोरी का गजब मामला सामने आया है। यहां के गोपाल मोरे की चार साल पहले मोटर साईकिल चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने उन्हें बाइक लौटाने की जगह नीलाम कर दी। गोपाल ने अपनी बाइक के लिए कोर्ट जाने का फैसला लिया है। लेकिन इस सब के बीच इंदौर पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि शिकायकर्ता की मर्जी के बगैर, चोरी (thief) का सामान कैसे नीलाम हो सकता है।
2017 में बाइक चोरी
गोपाल मोरे की स्प्लेंडर बाइक (MP-09 NA 4213) 2 नवंबर 2017 को मंगल सिटी विजय नगर से चोरी हो गई थी। गोपाल ने विजय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब उस बाइक पर केस और का मालिकाना हक है। उन्होंने अपनी बाइक के लिए कोर्ट में केस किया है।
नीलामी में 3100 में बिकी
पुलिस ने बाइक (bike) मिलने के बाद उसकी नीलामी की। नीलामी में सुखलिया के धीरज पाल ने MIG थाने से 3100 में बाइक खरीदी। पुलिस (indore police) ने नीलामी के कागज देकर उन्हें बाइक सुपुर्द कर दी। लेकिन आरटीओ (rto) में अभी भी बाइक गोपाल मोरे के नाम पर आ रही है। अब इस बाइक पर हक किसका है। इसका फैसला कोर्ट करेगा।