आमीन हुसैन, RATLAM. रतलाम में 10 साल पहले डाट की पुल क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर हुई मारपीट और गोलीबारी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में दोनों पक्षों के 11 आरोपियों को सजा हुई है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। कोर्ट ने भदौरिया ग्रुप के आरोपियों को 7-7 साल की सजा और अंबर ग्रुप के आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाई है।
बीजेपी-कांग्रेस नेता भी शामिल
सजा पाने वाले आरोपियों में बीजेपी नेता और पार्षद भगत सिंह भदौरिया, बीजेपी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक यतेंद्र भारद्वाज ओर युवक कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार रह चुके मयंक जाट सहित अन्य भी शामिल हैं। मामले में आरोपी रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की मौत हो चुकी है।
कोर्ट ने कुछ महीने पहले सुरक्षित रख लिया था फैसला
शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सभी आरोपियों की मौजूदगी में तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने फैसला देते हुए सजा सुनाई। मामले में सुनवाई के बाद कुछ महीने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जिसे शनिवार को सुनाया गया। अंबर ग्रुप के प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक तरुण शर्मा और भदौरिया ग्रुप के प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद जैन ने पैरवी की।
दो गुटों में इस बात को लेकर हुआ था विवाद
10 साल पहले 2012 में डाट की पुल क्षेत्र में भदौरिया ग्रुप और अंबर ग्रुप के बीच गोलीबारी और मारपीट हुई थी। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। स्टेशन रोड थाने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में मयंक जाट (अंबर ग्रुप) की रिपोर्ट पर कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, बीजेपी नेता भगत सिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी और अन्य के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से रितेश पिता हरि सिंह की रिपोर्ट पर मयंक जाट, यतेंद्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल, अमित जायसवाल सहित अन्य के खिलाफ बलवा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।
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भदौरिया और अंबर गुट के लोगों को सजा
बीजेपी नेता भगत सिंह, शरद, रवि, रितेश नाथ को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अंबर गुट के कांग्रेस नेता मयंक, योगेंद्र सिंह, किशोर सिंह, अमित, ऋषि, यतेंद्र और भूपेश को 6-6 साल की सजा सुनाई है।